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रांची : लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास

 

रांची। कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने सोमवार को 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी हैं। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि पीड़ित को दी जाएगी। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

ये हैं आरोपित

कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव शामिल हैं। आरोपितों को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

गौरतलब है कि 26 नवंबर 2019 को दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता ने कांके थाने में घटना के अगले दिन 27 नवंबर को मामला दर्ज कराया था। छात्रा की शिकायत पर कांके थाना में 12 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर 29 फरवरी को जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर केस की डे-टू-डे सुनवाई हुई। 24 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। हाईकोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा था।

इस बहुचर्चित मामले में अदालत ने 26 फरवरी को सभी 11 आरोपितों को दोषी करार दिया था। अदालत ने सभी अभियुक्तों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं 376 क, आईपीसी 366,आईपीसी 323,120 इ के तहत दोषी करार किया था। मामले में एक आरोपित नाबालिग है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है।