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सेना में महिलाओं को दिया जाए स्थायी कमीशन : सुप्रीम कोर्ट

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के कमांडिंग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को युद्ध के सिवाय हर क्षेत्र में स्थायी कमीशन दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र को सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी करना चाहिए था। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि सेना में पुरुष जवान फिलहाल महिला अधिकारियों से कमांड लेने में पूरी तरह से सहज नहीं हुए हैं, इसलिए महिला अधिकारियों को सेना में कमांडिग पोस्ट पर तैनात किए जाने का यह सही समय नहीं है। केंद्र सरकार ने सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बातें कही थी।

केन्द्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि महिलाओं के युद्धबंदी होने की सूरत में उनकी बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्तियों में लैंगिक भेदभाव को चुनौती देने वाली याचिका केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि उनका किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि पुरुष महिलाओं से कमांड नहीं ले सकती हैं।

केंद्र सरकार ने कहा था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वास्तव में वो पुरुषों से ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सरकार को इसे लागू करते देखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा था कि ये सरकार का माइंडसेट बदलने का मामला है।