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चर्चित भंवरी देवी कांड के सह आरोपी परसराम विश्नोई को सुप्रीम कोट से मिली जमानत

नई दिल्ली। राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में सह आरोपित परसराम विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया।

भंवरी देवी के पति अमरचंद ने 20 सितंबर, 2011 को महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। बाद में जांच में मलखान की बहन इंद्रा विश्नोई और परसराम को भी साजिश में शामिल होते हुए सीबीआई ने आरोपित बनाया।

इस मामले में सीबीआई ने पिछले 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई ने कहा है कि उस समय तक 17 गवाहों में से 10 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके थे। सुनवाई के दौरान इस मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मामले में बाकी गवाहों के बयान दर्ज होने अभी बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की प्रगति को लेकर संतोष जताया था।

ये है मामला
साल 2011 में राजस्थान की नर्स और लोक गायिका भंवरी देवी गायब हो गईं। बाद में पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई पर हत्या का आरोप लगा। बाद में इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि जांच का काम सीबीआई को दिया गया। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब स्वास्थ्य विभाग में एएनएम भंवरी के पति अमरचंद ने 20 सितंबर 2011 को तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा और मलखान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने 2 दिसंबर 2011 को मदेरणा और फिर मलखान को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच आगे बढ़ी तो मलखान की बहन इंद्रा विश्नोई और परसराम को भी साज़िश में शामिल मानते हुए सीबीआई ने आरोपी बनाया।