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पैन कार्ड हो जाएगा बेकार, 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम

 

नई दिल्ली। आज के समय में पैन कार्ड कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई सरकारी काम ऐसे हैं, जो कि बिना पैन कार्ड के नहीं किये जा सकते हैं। साथ ही कई ऐसी सरकारी स्कीम हैं, जिनका लाभ बिना पैन कार्ड के नहीं लिया जा सकता है।

ऐसे में नये साल से पहले देशभर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसका असर सीधे आम आदमी पर पड़ने वाला है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो ये काम जल्द से जल्द करवा लें।

पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों से एक है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है। इसलिए जरूरी है कि इसे जल्द से जल्द लिंक करा लिया जाए।

अगर आप 31 दिसंबर 2019 से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो वो बेकार हो सकता है। ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को रद्दी होने से बचा सकते हैं।

आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।

पैन कार्ड को इस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन लिंक

-सबसे पहले खुद को रजिस्टर कीजिए।
-आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
-एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, यहां पर क्लिक करें।
-Log IN करने के बाद अपने अकाउंट की Profile Setting में जाएं।
-सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
-यहां दिए गए सेक्शन में अपना Aadhar Number और कैप्चा कोड भरें।
-नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर Click करें।
-इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।
-स्टेटस को ऐसे चेक करें

-सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ww.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
-‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें।
-अपने स्टेटस को देखने के लिए ‘Click here’ पर क्लिक करें।
-नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें। अपना स्टेटस चेक कर लें।
-PAN कार्ड को आधार (Aadhaar) से जोड़ने का नया नियम 1 सितंबर (PAN-Aadhaar link) से लागू हो गया है।