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हमारे आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

 

 

नई दिल्ली। जस्टिस नरीमन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को याद दिलाया। डीके शिवकुमार को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने तुषार मेहता से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे आदेश की अवहेलना की जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि उसका पालन करवाएं।

मामला 7 जजों की बेंच में जाने के बावजूद मंदिर में महिलाओं के दाखिल होने का पुराना फैसला अभी बना हुआ है। पिछले 14 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से सबरीमाला समेत सभी पूजास्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के मामले पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय बेंच को रेफर किया था।