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निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट 11 फरवरी को करेगा सुनवाई

 

नई दिल्ली। निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हाईकोर्ट का एक हफ्ते का समय 11 फरवरी को खत्म हो रहा है। 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कानून के सवाल तय करना है। मुकेश, विनय और अक्षय की सारी रेमेडी खत्म हो चुकी है। अक्षय, विनय और पवन ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी हो सकती है अलग-अलग नहीं।

तुषार मेहता ने सुनवाई के आखिर में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई की नोटिस जारी किया जाए। इस पर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि अगर नोटिस जारी करेंगे तो मामले में और भी देरी होगी। केंद्र सरकार का कहना है कि जिन दोषियों के कानूनी राहत के विकल्प खत्म हो गए हैं, उनकी फांसी की सजा पर अमल हो। 5 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी पर नही लटकाया जा सकता। गुनहगार कानून का दुरुपयोग कर इसमें देरी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्भया के दोषियों को सात दिनों के अंदर कानूनी विकल्प आजमाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि डेथ वारंट काफी पहले जारी हो जाना चाहिए था। जेल प्रशासन ने ढिलाई की।