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महाराष्ट्र : कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन और सरकार बनाने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

 

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की संयुक्त सरकार के गठन के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट इसमें दखल क्यों दे कि पोस्टपोल अलायंस या प्रीपोल अलायंस सरकार बनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक के मामले में हमने फैसले में कहा था कि संवैधानिक नैतिकता और पॉलिटिकल मोरैलिटी अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि आपकी एक मांग जिसमें आपने मांग की है कि गठबंधन की सरकार बनने से रोका जाए वो प्रभावहीन हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि आपके हिसाब से अगर कोई राजनीतिक पार्टी कोई मेनिफेस्टो जारी करती है और वो सरकार में आती है और अगर वो मेनिफेस्टो के हिसाब से काम नही करती तो क्या हम उसे आदेश देंगे कि वो मेनिफेस्टो के सभी वादों को लागू करें ?

दअरसल यह याचिका अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद जोशी ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि चुनाव बाद के पार्टी गठबंधन के आधार पर बन रही सरकार को असंवैधानिक करार दिया जाए।