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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर लोगों को किया अधिकारों के प्रति जागरूक

सिरसा

ऑल इंडिया कंज्यूमर वेलफेयर काऊंसिल की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के
मौके पर रेलवे कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान दीपक मोंगा ने

की। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष गुरभेज सिंह ढिल्लों व महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष संतोष राज ने बतौर मुख्यातिथि
शिरकत की। इस मौके पर संतोष राज व गुरभेज सिंह ढिल्लों ने संयुक्त रूप से बताया कि 24 दिसंबर 1986 को
राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है और
उसे शोषण से बचाना है। 1991 तथा 1993 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बदलाव किए गए। इसके बाद

दिसंबर 2002 में व्यापक संशोधन किया गया और वर्ष 2003 में 15 मार्च से इसे लागू किया गया। राष्ट्रीय
उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 से हुई। उन्होंने बताया कि बढ़ते बाजारवाद के चलते आज के दौर
में हर कोई उपभोक्ता है। उदारीकरण के इस दौर में जैसे ही हम अपनी जरूरत की कोई चीज या सेवा लेते हैं, तभी
उपभोक्ता का ठप्पा हमारे ऊपर लग जाता है। खराब गुणवत्ता की चीजें और सेवा प्रदाता से अपने अधिकारों के हक
की लड़ाई ही जागरूक उपभोक्ता की पहचान है।  उन्होंने बताया कि लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018
पारित किया जा चुका है। इसके तहत उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उनसे जुड़े मामलों-विवादों का समय
से निपटारा हो सकेगा। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा।
डिजिटल लेनदेन, ई-कॉमर्स और भ्रामक प्रचार विज्ञापन से जुड़ी समस्याओं को बेहतर तरीके से दूर करके
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इस मौके पर काऊंसिल सदस्य चिराग, रजत, हरीश, कांता
सहित सैकड़ों लोग भी उपस्थित थे।