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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास

 

मीरजापुर। अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को आरोपित को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। साथ ही उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार चुनार थाना क्षेत्र के लहौरा गांव निवासी विनोद कुमार कोल पुत्र पुनवासी कोल पर आरोप है कि उसने 25 अप्रैल 2016 की शाम लगभग सात बजे नाबालिग को रोक लिया। उसका मुंह बंद कर बगल के गड्ढे में ले गया और अपने साथी राजन के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की नामजद रिपोर्ट पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप से 26 अप्रैल 2016 को चुनार कोतवाली में दर्ज कराया था।

मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने के बाद आरोप पत्र अभियुक्त विनोद कुमार के विरुद्ध कोर्ट में प्रेषित किया था। वहीं, नाबालिग अभियुक्त राजन के विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्यायालय में प्रेषित किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान को देखते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पंकज कुमार सिंह ने कुल छह गवाह कोर्ट के समक्ष परीक्षित कराये थे।