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जानलेवा हमले में आरोपित को 26 साल बाद उम्रकैद

 

 

हमीरपुर। जिले में 26 साल पूर्व जानलेवा हमला के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) जी प्रसाद ने एक आरोपी को दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा दी है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश गोस्वामी ने शुक्रवार शाम बताया कि मझगवां थाना क्षेत्र के जराखर गांव में चार नवम्बर 1992 की शाम साढ़े चार बजे अनुसूचित जाति के अमर दयाल के घर पर गांव के ही मान सिंह, लाला सिंह, करन सिंह, सिद्ध गोपाल, ज्ञान सिंह व बदन सिंह ने असलहों से लैस होकर हमला किया था। इस घटना में अमर दयाल व उसकी पत्नी प्रेमरानी घायल हो गयी थीं। हमलावरों ने घटना के बाद दहशत फैलाने के लिये हवाई फायरिंग भी की थी। 7 नवम्बर 1992 को अमर दयाल ने घटना की तहरीर थाने में दी थी, जिस पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान लाल सिंह, करनसिंह, सिद्ध गोपाल की मौत हो गयी, जबकि ज्ञान सिंह इस घटना में अभी भी फरार चल रहा है। आरोपितों में बदन सिंह नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। विशेष न्यायाधीश (एससी, एसटी) जी प्रसाद ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपित मान सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी है। उस पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।