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जयपुर बम विस्फोट केस : कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

 

 

जयपुर। जयपुर बम विस्फोट के चार दोषियों को यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनायी है। अदालत ने बुधवार को पांच आरोपितों में से चार को दोषी ठहराया था। जबकि एक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

बम विस्फोट केस की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत के जज अजय शर्मा ने चार दोषियों- मोहम्मद सैफ, सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान, सलमान और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि मोहम्मद सैफ ने माणक चौक थाने के पास, सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान में फूलों के खंदे में, सलमान ने सांगानेर गेट हनुमान मंदिर के पास और सरवर आजमी ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास बम रखा था।

जयपुर शहर में 13 मई 2008 को सिलसिलेवार हुए आठ बम धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 186 लोग घायल हुए थे। इस मामले में अदालत ने एक आरोपित शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। मामले में कुल 13 लोगों को आरोपित किया गया था। तीन अब तक फरार हैं, जबकि तीन हैदराबाद एवं दिल्ली की जेलों में बंद हैं। बाकी दो आरोपित दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।

चारों आरोपितों की दोषसिद्धि के अलावा अभी आरोपित- साजिद बडा, मोहम्मद खालिद और शादाब फरार चल रहे हैं। जबकि सरगना मोहम्मद आतिफ और छोटा साजिद मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। वहीं आरिज उर्फ जुनैद, असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी और अहमद सिद्दी उर्फ यासीन भटकल जेल में बंद हैं।