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मो. शमी की पत्नी की याचिका पर पुलिस ने कोर्ट को दी विवेचना की जानकारी

 

 

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की अवमानना याचिका की सुनवाई की तिथि 25 जुलाई नियत की है।

अमरोहा की डिडौली थाना पुलिस ने कोर्ट में विवेचना के स्थिति की जानकारी दी। न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने दो जुलाई को अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह से याचिका पर जानकारी मांगी थी। याचिका में अमरोहा के डिडौली थाना पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि 28 अप्रैल 19 को वह अपनी बेटी व मेड के साथ घर में थी। शाम साढ़े आठ बजे एसएचओ देवेंद्र कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ घर पर आये और बात कर चले गए। रात 12 बजे दुबारा पुलिस घर पर आयी बच्ची व मेड के साथ जबरन उसे थाने ले गयी। शमी और उनके भाईयों के दबाव में पुलिस कार्रवाई की गयी और रात भर थाने में बैठाए रखा।

दूसरे दिन 29 अप्रैल को 9 बजकर 5 मिनट पर चालान काटा और गिरफ्तार कर लिया गया। याची ने पुलिस की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के डी.के वसु केस के फैसले का उल्लंघन करार देते हुए याचिका दाखिल की है। जिसमें देवेंद्र कुमार एसएचओ, के.पी सिंह, मुनीर जन जैदी, अमरीश कुमार, संजीव वलियान उपनिरीक्षक को पक्षकार बनाया गया है।