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पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर लाइसेंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से जमा करवाएं अपने हथियार : जिलाधीश पार्थ गुप्ता

सिरसा 19 अक्टूबर।(सतीश बंसल)
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने पंचायती राज चुनाव-2022 के मद्देनजर जिले के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को
अपने-अपने हथियार जमा कराने के निर्देश दिए है। यह आदेश पुलिस कर्मियों व चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी व
अधिकारियों तथा बैंकों में सुरक्षा पर लगे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व आम्र्स एक्ट, 1959 के तहत जिला में लाइसेंसी
हथियार रखने वाले लोगों को अपने हथियार संबंधित पुलिस थाने या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास तुरंत जमा
करवाने जरूरी हैं। जिले में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों की जान-माल की सुरक्षा के
मद्देनजर ये आदेश जारी किए है। इन आदेशों के तहत सभी हथियार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जमा रहेंगे। इन
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की
जाएगी।