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ग्यारह वर्षीया नाबालिग बालिका संग दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने आरोपित को 10 वर्ष के कारावास, ₹25 हजार रुपए जुर्माने की सजा Azamgarh

ग्यारह वर्षीया नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के कारावास तथा पच्चीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नंबर दो जितेंद्र यादव ने शुक्रवार को सुनाया।

अभियोजन कहानी के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 जुलाई 2017 की सुबह लगभग नौ बजे पीड़िता घर में अकेली थी। पीड़िता की माता बकरी चराने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। पीड़िता को अकेला देखकर गांव का ही एक किशोर अपचारी पीड़िता के घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद बाल अपचारी नाबालिग किशोर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी ।अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने पीड़िता तथा उसकी माता और भाई समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बाल अपचारी को दस साल के कारावास तथा पच्चीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।