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हाईकोर्ट ने पीएम मोदी को चुनाव याचिका पर नोटिस जारी कर मांगा जवाब

 

 

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी की है और 21 अगस्त तक जवाब मांगा है।

कोर्ट ने एक न्यूज चैनल सहित अन्य विपक्षियों को पक्षकार से हटाने की याची की मांग स्वीकार कर ली है और याची अधिवक्ता को इस आशय की अर्जी दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.के गुप्ता ने बीएसएफ से बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की चुनाव याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि उसके नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने पर निरस्त कर दिया गया। लेकिन उसे जवाब दाखिल करने का समय नहीं दिया गया। कानून के मुताबिक उसको इस मामले मे सुनवाई के लिए 24 घण्टे का समय मिलना चाहिए। याचिका में चुनाव अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में निर्णय लेने का आरोप लगाया गया है। याची का नामांकन बर्खास्तगी की जानकारी छिपाने के आधार पर निरस्त हुआ। कोर्ट ने अनावश्यक रूप से चुनाव आयुक्त सहित चुनाव अधिकरियों व न्यूज चैनल को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की। जिस पर याची ने पक्षकार से हटाने की मांग की। कोर्ट ने इसके लिए याची को अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने नोटिस पंजीकृत डॉक व समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।