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हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित करने की दी अनुमति

 

 

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के चुनाव परिणाम की घोषणा करने की अनुमति दे दी है।

कोर्ट ने कहा कि वह केवल इस आधार पर चुनाव का परिणाम घोषित करने से नहीं रोक सकता है कि एक स्कूल ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि वो लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित करें।

पिछले छह सितम्बर को कोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ चुनाव का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। जस्टिस संजीव सचदेवा ने दो छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 सितम्बर तक चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के लिए छह सितम्बर को मतदान हुआ था। चुनाव की मतगणना में लेफ्ट के उम्मीदवार सभी केंद्रीय पैनलों में आगे थे, लिहाजा अब घोषणा भी उन्हीं के पक्ष में होगी।

दो छात्रों ने याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव कमेटी ने छात्र संघ के काउंसिलर के लिए दाखिल उनका नामांकन अवैध तरीके से निरस्त कर दिया। उनका नामांकन निरस्त करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया था। याचिका में जेएनयू छात्र संघ का चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर करने की मांग की गई थी।