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सरकार देगी एक करोड़ रुपये जीतने का मौका, बस करना होगा ये काम

 

नई दिल्ली। ग्राहकों को सामान खरीदने पर पक्का बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने को केंद्र सरकार एक लॉटरी योजना लाने जा रही है। असल में सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में हेराफेरी रोकने के उपायों के तहत एक अप्रैल से एक लॉटरी शुरू करने की योजना बनाई है। इस व्यवस्था के तहत हर महीने दुकानदार और खरीदार के बीच सौदे के हर पक्के बिल को लकी-ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को हर महीने लकी ड्रॉ में 1 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा।

मोबाइल ऐप पर रसीद स्कैन करके अपलोड करना होगा

जीएसटी नेटवर्क का इसके लिए एक मोबाइल ऐप होगा। इस लॉटरी में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को किसी भी खरीद की रसीद स्कैन करके उसे ऐप पर अपलोड करना होगा. ऐप इस महीने के अंत तक एंड्रॉयड और आईओएस यानी एपल उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा।

जीएसटी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य जॉन जोसफ के मुताबिक, यह लॉटरी योजना ग्राहकों को दुकानों से हर खरीद का बिल, रसीद मांगने को प्रात्साहित करने के लिए सोची गई है। इससे जीएसटी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। इस लॉटरी में भाग लेने के लिए इस तरह की कोई सीमा नहीं होगी कि रसीद न्यूनतम या अधिकतम किसी तय राशि की हो। लॉटरी में पहले विजेता को एक करोड़ रुपये का बंपर इनाम मिलेगा। इसकी घोषणा राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी। राज्यों के स्तर पर दूसरे और तीसरे विजेता भी चुने जाएंगे।

मुनाफाखोरी के मामलों में लगे जुर्माने से आएगा पैसा

जोसफ के अनुसार लॉटरी का पैसा मुनाफाखोरी के मामलों में लगे जुर्माने से आएगा। जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें दंड का पैसा उपभोक्ता कल्याण कोष में रखा जाता है।