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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की नई गाइडलाइन के अनुसार जिला में जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन पर लगाया गया प्रतिबंध

सिरसा, (सतीश  बांसल

राज्य सरकार के महामारी अलर्टसुरक्षित हरियाणा द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना में उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अनीश यादव ने जिला में कोविड संक्रमण को देखते हुए भीड़ एकत्रित होने जैसे सभी प्रकार की जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये आदेश आगामी 19 जनवरी को प्रात: 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे। ध्यान रहे कि कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने जो 5 जनवरी को आदेश जारी किए थे, वे लागू रहेंगे। जिला में सभी राजकीय प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्सटियूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

उन्होंने बताया कि दुकानें मार्केट सांय 6 बजे तक ही खुलेंगी परंतु आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, ग्रोसरी, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश: 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है।

कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएंगे, तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी। रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जिला में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

उपायुक्त ने कहा कि जिला में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रखने, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिले में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, जिला में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। जिला में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

 वैक्सीन नहीं तो एंट्री नहीं :

उपायुक्त अनीश यादव के जारी आदेशों में सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैकसीन की दोनों डोज लगी हो। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। ट्रक ऑटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को वाहन में बैठाएंगे।

जारी आदेशों में कोविड-19 रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक पात्र व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी। जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी हो और दूसरी डोज के लिए निर्धारित अवधि पूरी नहीं हुई है, उन पर दूसरी डोज का नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के लिए 28 दिन और कोविशील्ड के लिए 84 दिन का समय निर्धारित है। वैक्सीन स्टेटस की जांच के लिए दूसरी डोज के सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी, दूसरी डोज की अवधि की जांच के लिए पहली डोज का सर्टिफिकेट, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हो उनको कोविन पोर्टल से भेजे गए टेक्सट मैसेज को वैक्सीनेशन का आधार माना जाएगा।