नई दिल्ली। इस धरती पर किसी को भी कोर्ट के आदेश को सियासी रंग देने का अधिकार नहीं है। ये बन्द होना चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को यह टिप्पणी दिल्ली में रविदास मंदिर गिराए जाने के आदेश के बाद पंजाब, हरियाणा में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर की। कोर्ट ने राज्यों को क़ानून व्यवस्था कायम रखने का निर्देश दिया।
पिछली 09 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति इस परिसर को जल्द खाली करे। कोर्ट ने कहा कि उसके 8 अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया गया, यह आदेश का उल्लंघन है।
उल्लेखनीय है कि डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद तुगलकाबाद फॉरेस्ट एरिया में बने रविदास मंदिर को गिरा दिया था। इस घटना के बाद दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया।