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पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

सिरसा, 16 जून।।(सतीश बंसल ) सिविल अस्पताल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सोनिया की अध्यक्षता में वीरवार को स्थानीय नागरिक अस्पताल में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों से संबंधित नए आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। आज की बैठक में डबवाली स्थित एक अल्ट्रासाउंड केंद्र के नए पंजीकरण तथा सिरसा स्थित दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नवीनकरण संबंधित आवेदनों पर सहमति प्रदान इसी प्रकार पीएनडीटी के तहत डिकॉय मनी रिलीज करवाने बारे विचार विमर्श किया गया।
एएसएमओ डा. सोनिया ने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है।

इस कार्य में अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकता। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि जहां कहीं पर कोई भ्रूण जांच की शिकायत या संदेह हो तो इस बारे कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी कहीं लिंग जांच हो रही हो या कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाए तो इस बारे उन्हें तुरंत अवगत करवाएं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि लिंग जांच बारे शिकायत मिले तो तुरंत सिविल सर्जन को बताएं, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा और उसे सम्मानित भी करवाया जाएगा।