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उन्नाव केस : दुष्कर्म के दोषी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर फैसला टला, 20 दिसम्बर को सुनवाई

 

नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस के दोषी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर फैसला टल गया है। कोर्ट अब इस मसले पर 20 दिसम्बर को दोबारा सुनवाई करेगा। सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया गया है।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में मंगलवार सुबह कुलदीप सेंगर की सजा पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने दोषी कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने सेंगर के सामाजिक जीवन का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग रखी है।

सीबीआई ने इस दौरान कहा कि यह मामला केवल रेप का नहीं है, इसमें बड़ी बात मानसिक उत्पीड़न की है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि इस तरह के मामलों में अभी तक कितना मुआवजा दिया गया है। सीबीआई ने कहा अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 25 लाख रुपया दिया जा चुका है।

वहीं, पीड़िता के वकील ने कहा कि मुआवजा देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस दुष्कर्म के बाद पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है, सड़क दुर्घटना में वो पिता के बाद परिवार के दो अन्य लोगों को खो चुकी है। इसके अलावा पीड़िता को अपनी जान बचाने के लिए उन्नाव भी छोड़ना पड़ा है और वह दिल्ली में वो किराए के मकान में रह रही है। पीड़िता के पास अपना घर नहीं है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता है।

इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने अपने दिए फैसला में सेंगर को दोषी करार दिया था। जबकि इस मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। शशि सिंह पर आरोप था कि वो नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सिंह सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया था।