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चन्द्रशेखर आजाद विवि में प्रोफेसर भर्ती का चयन रद्द करने के आदेश पर रोक

 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का चयन रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है तथा सभी पक्षकारों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय बोर्ड की मीटिंग में 21 सितंबर को लिए गए चयन रद्द करने के निर्णय को अगले आदेश तक प्रभाव न दिया जाय। हरि शंकर व अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया है। याची के अधिवक्ता सीमान्त सिंह का कहना था विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती के लिए 14 मार्च 2018 को विज्ञापन निकाला गया। याची ने डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए सभी अहर्ताओं को पूरा करते हुए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद परिणाम घोषित नहीं किया गया।

इसके बाद 21 सितम्बर 2019 को पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई। बताया गया कि नई आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद से 10 प्रतिशत गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के नियम के तहत नए सिरे से चयन प्रक्रिया अपनाई जानी है। अधिवक्ता का कहना था कि नई आरक्षण व्यवस्था 13 अगस्त 2019 को लागू की गई। जबकि चयन प्रक्रिया इससे पहले पूरी की जा चुकी थी। इसलिए इस मामले में नया नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट ने चयन रद्द करने के निर्णय पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।