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सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडी) ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दी है।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2021 थी। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे पहले ही बढ़ाकर 30 सितम्बर किया गया था। लेकिन, इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2021 कर दिया गया है।

दरअसल आयकर विभाग के नए ई-फालिंग पोर्टल में खराबी आने की वजह से इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in को 7 जून, 2021 को लॉन्च किया गया था। इस वेब पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद से ही इसमें लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही थी।

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के नए पोर्टल में जारी तकनीकी कमियों के बीच हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख की बीच मुलाकात हुई थी। वित्त मंत्री ने नाराजगी जताते हुए पारेख के साथ मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया था कि करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी ई-फाइलिंग पोर्टल सुचारू तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है। सीतारमण ने पोर्टल में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए इंफोसिस को 15 सितम्बर तक का समय दिया है।