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अमेजन-फ्यूचर-रिलायंस विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के पक्ष वाले सिंगापुर स्थित आर्बिट्रेशन के फैसले को लागू करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस समूह के बीच विलय सौदे पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनसीएलटी, प्रतिस्पर्धा आयोग और सेबी समेत सभी प्राधिकरणों से फ्यूचर रिलायंस सौदे के संबंध में चार हफ्ते तक अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया है।

18 मार्च को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ पारित इमरजेंसी अवार्ड को बरकरार रखते हुए फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जस्टिस जेआर मिडा की बेंच ने जुर्माने की ये रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच ने कहा था कि फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन, किशोर बियानी और अन्य लोगों ने इमरजेंसी अवार्ड का उल्लंघन किया। कोर्ट ने किशोर बियानी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाए। सिंगल बेंच ने बियानी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश देते हुए बियानी से अपनी संपत्ति का विवरण हलफनामा में देने का निर्देश दिया था।

सिंगल बेंच ने कहा था कि आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के संबंध में ग्रुप ऑफ कंपनी के सिद्धांत को सही ठहराया था। कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को निर्देश दिया कि वह रिलायंस के साथ डील को आगे नहीं बढ़ाएं।
उल्लेखनीय है कि इमरजेंसी अवार्ड में आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन को रिलायंस के साथ लेन-देन के संबंध में 29 अगस्त, 2020 के बोर्ड के प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दी थी।