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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DGP को दिया एसपी मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश

जवाहर नवोदय विद्यालय में मैनपुरी की छात्रा की हुई संदिग्ध हाल में मौत पर महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके ओझा के खंडपीठ ने यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को एसपी मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है l कोर्ट ने कहा कि एसपी मैनपुरी को सेवानिवृत्त करते हुए पूरे मामले की जांच किया जाय l

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की फांसी के बाद पंचनामे की वीडियो रिकार्डिंग देखी l जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया l कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से लगता है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है l गले में फांसी के निशान साफ तौर पर संदेह पैदा कर रही हैं l

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई करें, नहीं तो कड़ा कदम उठाया जाएगा l फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई कल गुरुवार को भी किया जाएगा l जिसके लिए हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को कल तक प्रयागराज में ही रुकने का आदेश दिया है l