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फर्जीवाड़ा के मामले में अलीगढ़ के उद्योगपति सुशील को उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत

 

 

 

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमीन के बैनामा में फर्जीवाड़ा के मामले में अलीगढ़ के उद्योगपति सुशील चौधरी व अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को नामंजूर करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने याचियों से कहा है कि वे चाहें तो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचियों पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर हैं। ऐसे में प्राथमिक रद्द करने का आधार नहीं है। यह भी कहा कि यदि याची यदि 21 जुलाई तक अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर देते हैं और इस मामले में पूर्व में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी तो वह 25 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।