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गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अपमिश्रित शराब कांशीराम आवास में करते थे तैयार

आजमगढ़ : गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। थाना मुबारकपुर अन्तर्गत ग्राम गजहड़ा स्थित कांशीराम आवास में फर्जी लेबल व स्टीकर लगाकर अपमिश्रीत शराब बनाकर नकली शराब को असली शराब के रूप मे अलग अलग स्थानों पर बेच देते थे।

उक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर तत्कालिन प्र0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा मु0अ0सं0 14/2022 धारा 420/467/468/471/272/273 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम व 63 कापी राइट एक्ट व 104 ट्रेडमार्क अधिनियम बनाम परमा चौहान पुत्र रमानन्द चौहान ग्राम भीरा थाना शिवनगर जनपद मऊ आदि 05 नफर अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 31.08.2022 वादी मुकदमा उ0नि0 राजीव कुमार सिंह थाना मुबारकपुर द्वारा अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट मय तहरीर थाना कार्यालय मे दाखिल कर मु0अ0सं0 263/2022 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1. हरिशेकर यादव उर्फ छोटू यादव पुत्र बाबूनन्दन ग्राम ससना बहादूरपुर थाना उभांव जनपद बलिया 2. राकेश उर्फ निल राजभर पुत्र महात्मा प्रसाद 3. परमा चौहान पुत्र स्व0 रामानन्द 4. गोरख चौहान पुत्र परमा चौहान 5.श्याम चौहान उर्फ करिया पुत्र परमा चौहान समस्त साकिनान ग्राम भीरा शिवनगर थाना घोसी जनपद मऊ पंजीकृत कराया गया है। जिसकी प्रारम्भिक विवेचना निरीक्षक अपराध राकेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस बल के द्वारा वांछित अभियुक्तगण के मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दिया जा रहा था। मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि आपके मुकदमे के वांछित अभियुक्तगण 1. परमा चौहान पुत्र स्व0 रामानन्द 2. गोरख चौहान पुत्र परमा चौहान 3.श्याम चौहान उर्फ करिया पुत्र परमा चौहान समस्त साकिनान ग्राम भीरा शिवनगर थाना घोसी जनपद मऊ सठियांव चौराहे पर मौजूद है। कही जाने के लिये साधन का इंतजार कर रहे है। उक्त सूचना पर निरीक्षक अपराध राकेश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। तस्दीक इतमिनान होने पर कि उक्त अभियुक्तगण मु0अ0सं0 263/2022 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त है कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया। पंजीकृत अभियोग में मु0अ0सं0 263/2022 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट बनाम अभियुक्तगण परमा चौहान पुत्र स्व0 रामानन्द, गोरख चौहान पुत्र परमा चौहान, श्याम चौहान उर्फ करिया पुत्र परमा चौहान समस्त साकिनान ग्राम भीरा शिवनगर थाना घोसी जनपद मऊ। आपराधिक इतिहास में (क) मु0अ0सं0 14/2022 धारा 420/467/468/471/272/273 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम व 63 कापी राइट एक्ट व 104 ट्रेडमार्क अधिनियम
(ख) मु0अ0सं0 263/2022 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट है

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