लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के मोहम्मद उमर गौतम के सहयोगी सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख को गुजरात के शहर अहमदाबाद से गिरफ्तार करने के बाद आज लखनऊ लाया गया। इसे कल अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।
इस बीच न्यायालय ने धर्मांतरण मामले में पहले गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों इरफान शेख, अब्दुल मन्नान व राहुल भाोला कि 5 दिनों की रिमांड मंजूर की है। एटीएस के विवेचक अनिल कुमार विश्वकर्मा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने तीनों की 5 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूरी की।
हालांकि एमटीएस में 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। रिमांड अवधि 2 जुलाई सुबह 11 बजे से शुरू होकर 7 जुलाई को सुबह 11 बजे तक रहेगी। रिमांड पर पूछताछ के दौरान एटीएस को इरफान शेख से अहम सूचनाएं मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि मूक बधिर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने में इरफान के महत्वपूर्ण भूमिका का पता चला है। वह ऐसे बच्चों का ब्रेनवाश करने में माहिर है। इस बीच अहमदाबाद से गिरफ्तार उमर गौतम के सहयोगी सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेक से हवाला रैकेट के बारे में कुछ अहम जानकारी मिलने की संभावना है। उसने पूर्व में हवाला के जरिए मोहम्मद उमर गौतम को पैसे भी भेजे हैं। इस आधार पर एटीएस को आशंका है कि धर्मांतरण गिरोह को हवाला से भी पैसा मिलते रहे हैं। तीन दिन पहले गुजरात एटीएस के सहयोग से गिरफ्तार किए गए सलाहुद्दीन के कब्जे से मिले आईपैड और मोबाइल फोन की भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिससे कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
एटीएस ने विगत 20 जून को अवैध धर्मांतरण कराने वाले दो व्यक्तियों के दिल्ली के जामिया से गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण की जांच के क्रम में यूपी एटीएस ने तीन अन्य व्यक्तियों को 28 जून को गिरफ्तार किया। इस संबंध में धारा 420/120 (बी)/153 (ए)/153 (बी)/295/511 भा.द.वि. व 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन, प्रतिषेध अधिनियम-2020 बनाम मुफ्ती काजी, उमर गौतम आईडीसी इस्लामिक दावा (सेंटर) संस्था व अन्य नाम पता अज्ञात थााना एटीएस, लखनऊ पर पंजीकृत किया गया है।