नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की मनी लांड्रिंग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। इसके पहले हाईकोर्ट महबूबा मुफ्ती की मनी लांड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है।
याचिका में कहा गया है कि ईडी ने जो उसे नोटिस जारी किया है उसमें उन्हें आरोपित या गवाह के रूप में पेश होने का निर्देश दिया गया है। हालांकि उस नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि महबूबा को किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती किसी मामले में आरोपित नहीं हैं और न ही कोई अपराध किया है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब से उन्हें हिरासत में लिया गया, तब से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है।
याचिका में महबूबा ने मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 को चुनौती दी है। मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी किसी को समन जारी करता है। ईडी के समन का हर व्यक्ति जवाब देने के लिए बाध्य है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है।