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पेंशनधारकों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र हुआ अनिवार्य

epfo-may-take-more-money-in-etfsकानपुर : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। यूपी और बिहार के पेंशनधारको को इस पर अमल करने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी गई है। फिलहाल पेंशनधारक 15 जनवरी तक डिजिटल प्रमाण पत्र दे सकेंगे।

जनसेवा केंद्रों से करार

ईपीएफओ ने डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए जनसेवा केंद्रों से करार किया है। पेंशनधारको को इन केंद्रों में जाकर आंख और उंगलियों को स्कैन करा बायोमीट्रिक पहचान दर्ज करानी होगी। पीएफ खाते से बैंक खाता और आधार कार्ड भी जुड़वाना होगा। जनसेवा केंद्रों पर सुविधा मिलने से पेंशनधारकों को ईपीएफओ दफ्तर जाने से छुटकारा मिलेगा।

 
 

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