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आज से रद्दी हो जाएगा आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक करने के हैं 5 स्टेप्स

आधार-पैन को लिंक करने की आज अंतिम तारीख है. सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अपने पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर यह रद्दी हो जाएगा. इसके साथ ही आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अलग से देना होगा. इसके साथ ही 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भरने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आयकर विभाग ने अब इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है.

ऐसे कर सकते हैं आधार को पैन कार्ड को लिंक

# सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
# अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए.
# लॉग-इन करते ही पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें.
# प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करे.
# यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
# जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक

# एसएमएस सेवा का इस्तेमाल करके भी आप अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.