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स्कूल फीस पर योगी वार, योगी सरकार ने इस प्रस्‍ताव को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में मनमाफिक तरीके से फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों की अब खैर नहीं है. छात्रों के अभिभावकों की शिकायत पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है.
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

मनमानी फीस वसूल करने वाले स्कूलों पर योगी की नकेल

सरकार का दावा है कि इस विधेयक के अमल में आने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार की केबिनेट ने अब मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया है. इसके तहत अब निजी स्कूल हर साल 7-8 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. वहीं 12वीं कक्षा तक एक ही बार एडमिशन फीस ली जाएगी.

20हजार से ज्यादा सालाना फीस नहीं

योगी सरकार ने स्कूलों के मनमानी फीस वसूलने पर लगाम लगा दी है. यूपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस कानून के दायरे में 20 हजार रुपये सालाना से ज्यादा फीस लेने वाले सभी स्कूल आएंगे. नियमों के मुताबिक स्‍कूल महंगाई दर प्लस 5 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. 12वीं क्लास तक सिर्फ एक ही बार एडमिशन फीस ली जा सकेगी. स्कूल रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, परीक्षा शुल्क समेत 4 शुल्क जरूरी होंगे. जबकि बस, मेस, हॉस्टल जैसी सुविधाएं वैकल्पिक होंगी.स्कूल 5 साल तक यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर पाएंगे.

उल्‍लंघन करने वाले स्कूलों पर जुर्माना

इसके अलावा अभिभावकों को निर्धारित दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. 12वीं तक सिर्फ एक बार एडमिशन फीस लगेगी.उप्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी. उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि स्कूलों पर नए नियम 2018-19 सेशन से लिए लागू होंगे. पहली बार नियमों का उल्‍लंघन करने पर स्कूलों पर 1 लाख रुपये जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगेगा. तीसरी बार भी नियमों का उल्‍लंघन किया तो स्‍कूल की मान्‍यता रद्द कर दी जाएगी.