नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीएसई और नीट में आधार जरूरी नहीं है। इसके आलावा स्कूल में एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
इन जगहों पर आधार कार्ड जरूरी नहीं
- नया मोबाइल कनेक्शन लेने पर आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आप आधार कार्ड के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं।
- एससी ने निजी कंपनियों को आधार के आंकड़े देने के प्रावधान 57 को रद्द कर दिया है।
- स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं है। यानी अब जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं होगा, वह भी आसानी से स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।
- अब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं।
- बैंक खातों से आधार लिंक करना गैर-संवैधानिक है। 5- आयकर रिटर्न दाखिल करने में आधार नंबर जरूरी होगा।
- UGC, NEET और CBSE परीक्षा के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।
- आधार बायोमेट्रिक डाटा कोर्ट की मंजूरी के बिना किसी भी एजेंसी को नहीं दिया जा सकता।
- PAN कार्ड बनवाने में आधार कार्ड नंबर देना होगा।