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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को दिया तगड़ा झटका

पटना। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से लाकों शिक्षकों को झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील मंजूर कर ली है, जिसके चलते अब बिहार के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका लग गया है। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट के समान काम करने पर समान वेतन की मांग वाला फैसला भी निरस्त हो गया है। गौरतलब हो कि पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की मांग को लेकर उनके हक में फैसला सुनाया था।

जिसके विरोध में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए लाखों नियोजित शिक्षकों को मायूस कर दिया है। गौरतलब हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 11 याचिकाकर्ताओं पर सुनावाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं लगभग 3 लाख 56 हजार नियोजक शिक्षक तभी से इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

नीतीश सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समान कार्य के लिए समान वेतन वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखने से पहले याचिका पर सुनवाई की गई थी। शिक्षक संघ की ओर से भी अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा था कि पटना हाईकोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन के पक्ष में सही फैसला दिया है। वहीं सरकार फैसले को लागू नहीं कर बेवजह नियोजित शिक्षकों को परेशान करने का काम कर रही है। इस मामले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए लाखों नियोजित शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।