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बीएस-4 श्रेणी के वाहनों को लेकर SC का बड़ा आदेश, इस तारीख से बंद होंगी सभी गाड़ियाँ

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 श्रेणी के वाहनों को लेकर बुधवार को नया आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि भारत में 1 अप्रैल 2020 से इन श्रेणी के वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी जायेगी। इसके बाद से बीएस-6 उत्सर्जन नियम भारत में लागू किये जायेंगे।
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 1 अप्रैल से पूरे देश में बीएस-6 के अनुकूल वाहनों की ही बिक्री की जायेगी।
पीठ ने स्पष्ट किया है कि इससे ज्यादा स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना वक्त की जरूरत है। बीएस-4 नियम अप्रैल 2017 से देशभर में लागू हैं। साल 2016 में केंद्र ने घोषणा की थी कि देश में बीएस-5 नियमों को अपनाए बगैर ही 2020 तक बीएस-6 नियमों को लागू कर दिया जाएगा।
बता दें भारत में गाड़ियों के प्रदूषण को मापने के लिए बीएस का इस्तेमाल किया जाता है। बीएस के आगे जितना बड़ा नंबर लिखा होता है उस गाड़ी से उतने ही कम प्रदूषण होने की संभावना होती है।