प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ में मानक के विपरीत चल रहे विवाह घरों के खिलाफ नगर निगम को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि विवाह घरों में आयोजन के 24 घण्टे के भीतर सफाई कराई जाय तथा जरूरी सुरक्षा उपकरण रखे जाय। कोर्ट ने 31 अगस्त तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने सचिन सैनी की जनहित याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता बीएस चौहान का कहना है कि मेरठ में 163 विवाह घर हैं। जिसमें से केवल 24 ही नियमतः चल रहे हैं। कानून के विपरीत चल रहे विवाह घरों से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। शिकायत के बावजूद प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा।