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कठुआ दुष्कर्म-हत्या मामला : कोर्ट ने 7 में 6 आरोपियों को पाया दोषी, एक को किया बरी

पठानकोट। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद निर्मम हत्या मामले में करीब 17 महीने की सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने फैसला सुना दिया है। पंजाब की पठानकोट स्पेशल कोर्ट ने मामले में 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 1 को बरी कर दिया है। मामले में सजा का एलान अभी बाकी है।

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्टे ने पिछले साल मामले को जम्मू-कश्मीर से पठानकोट स्पेशल कोर्ट कोर्ट स्थानांतरित किया था। जून 2018 के पहले सप्ताह में मुकदमा शुरू हुआ, जिसकी कैमरे में रिकॉर्डिग भी की गई। इस पूरे मामले की सुनवाई बंद कमरे में की गई। साथ ही मामले की संवेदनशीलता के चलते मीडिया को भी पूरे सुनवाई प्रकरण से दूर रखा गया।

सोमवार यानी आज अदालत ने मंदिर के संरक्षक व ग्राम प्रधान सांझी राम, एसपीओ सुरेन्द्र कुमार, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और प्रवेश कुमार को दोषी करार दिया गया है। सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है।

हेड कांस्टेबल तिलक राज और उप निरीक्षक आनंद दत्ता ने कथित रूप से सांझी राम से 4 लाख रुपये लिए और सबूत नष्ट कर दिए थे। देश को हिलाकर रख देने वाले इस मामले में ट्रायल 3 जून को पूरा हो गया था। मामले की सुनवाई जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह कर रहे हैं।

मामले में दाखिल की गई 15 पन्नों की चार्जशीट के अनुसार, कठुआ जिले के रसाना गांव में पिछले साल 10 जनवरी को आठ साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद गांव के एक मंदिर में कथित तौर पर उसके साथ चार दिन दुष्कर्म किया गया और फिर लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई।