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टेलीकॉम कंपनियों को ‘आधार’ पर तगड़ा झटका, सरकार ने लगाई तत्काल रोक

नई दिल्ली। जियो, एयरटेल और वोडाफोन समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने आधार को लेकर के बड़ा झटका दे दिया है। दूरसंचार मंत्रालय ने शनिवार को कंपनियों को झटका देते हुए आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया। इस सेक्शन की बदौलत ही मोबाइल कंपनिया और बैंक आधार नंबर के जरिए नया सिम जारी करते थे। यानी की अब टेलीकॉम कंपनिया ग्राहकों से उनका आधार कार्ड नहीं मांग सकती।

ज्ञात हो कि मंत्रालय ने कंपनियों को 5 नवंबर तक का वक़्त दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही तत्काल प्रभाव से ईकेवाईसी के लिए आधार नंबर के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है।

सरकार के इस कदम के बाद टेलीकॉम कंपनियों के लिए सिम वेरिफिकेशन प्रक्रिया का खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उन्हें वेरिफिकेशन करने के लिए फिर से पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

मंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने के लिए ग्राहकों की फोटो तुरंत खींचे और आईडी प्रूफ को स्कैन कर ऑनलाइन जान प्रक्रिया करे।

आधार नंबर की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी सेवाओं के लिए इसका प्रयोग बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने कई सेवाओं में आधार नंबर का प्रयोग करना अवैध करार कर दिया है।

तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 26 सितंबर, 2018 को दिए गए अपने फैसले में कहा था कि आधार का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं को समाज के वंचित तबके तक पहुंचाना है और वह ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि समुदाय के दृष्टिकोण से भी लोगों के सम्मान का ख्याल रखती है।