Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

खीरी:1 जुलाई से हेलमेट लगाकर चलना अनिवार्य हुआ

खीरी|

  • पुलिस विभाग ने यातायात सुरक्षा के मद्देनज़र शासन एवं उच्चाधिकारियों ने एक अहम् फैसला लिया है जिसमे हेलमेट लगाकर वाहन चलाना अनिवार्य कर दिया है साथ ही पीछे बैठने वाला भी बिना हेलमेट के सवारी नहीं कर सकेगा|
  • शासन एवं उच्चाधिकारियों की नीति निर्धारण के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड चालक एवं उसके पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • जो भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा प्रथम बार अपराध करने पर 100 रुपए व द्वितीय बार अपराध करने पर 300 रुपए शमन शुल्क भुगतान करना होगा।
  • जनपद लखीमपुर खीरी के सभी महानुभावों से अनुरोध है,कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट अवश्य पहने, दुर्घटनाओं में हुई मौतों के कारण में लगभग 20% मौत सिर की चोट से होती है,इसलिए अपने जीवन हित व अपने निकट संबंधियों की खुशहाली के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने हेलमेट ना पहनना मोटर अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्या 59 एवं मोटर यान संशोधन अधिनियम 2015 संख्या 3/2015 दिनांक 07. 01.15 की धारा 129/177 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 के तहत दंडनीय अपराध है।