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GST नहीं चुकाने पर कारोबारी पर लगा 1,00,000 पर्सेंट फाइन

नई दिल्ली : 1,00,000 पर्सेंट फाइन के बारे में बहुत कम लोग सुने होंगे। आंध्र प्रदेश के एक कारोबारी पर जीएसटी नहीं चुकाने पर 1,00,000 पर्सेंट फाइन लगा दिया गया। 

– आंध्र प्रदेश के टैक्स ऑफिसर की ओर से एक ट्रेडर को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में 20,000 रुपये जुर्माना मांगा गया है। ट्रेडर ने 15 रुपये का जीएसटी नहीं चुकाया था।

– जीएसटी नोटिस में कहा गया, ‘यह बात साफ है कि आपने जानबूझकर प्रावधानों (जीएसटी कानून के) का उल्लंघन किया और एक दंडनीय अपराध किया।’

इससे करीब दो महीने पहले सरकार ने देशभर में करीब 200 अधिकारियों से कहा था कि वे खरीदारी करें और ऐसे ट्रेडर्स और दुकानदारों की शिनाख्त करें, जो जीएसटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 

– 5 सितंबर को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है, ‘आपके यहां आने पर पता चला कि आपने 300 रुपये की एक रेडीमेड शर्ट एक कस्टमर को बेची थी और पूरी रकम ली, लेकिन टैक्स इनवॉइस नहीं दी और इस तरह आपने जीएसटी का भुगतान नहीं किया।’

– जीएसटी लॉ में जुर्माने की रकम का जिक्र नहीं है और इसे टैक्स अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। हालांकि, इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले कुछ लोगों का कहना है कि कारोबारियों के पीछे इस तरह लग जाने से कई छोटे दुकानदार और बिजनेसमैन जीएसटी से किनारा कर सकते हैं।