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GST काउंसिल ने 80-90% चीज़ों और सेवाओं पर तय किया टैक्स रेट

देश के इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स सुधार करार दिए जा रहे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 80 से 90 फीसदी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स के रेट तय कर लिया गया है. श्रीनगर में जारी अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन जीएसटी ने 1,211 वस्तुओं पर टैक्स रेट तय किया. जीएसटी 1 जुलाई से लागू किए जाने की योजना है.

 
GST काउंसिल ने 80-90% चीज़ों और सेवाओं पर तय किया टैक्स रेट

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद ने बैठक के पहले सत्र में जीएसटी सिस्टम के तहत नियमों को भी मंजूरी दी. वहीं जेटली ने बताया कि परिषद ने जीएसटी के सात नियमों को मंजूरी दे दी है, जबकि बदलाव और विवरण से जुड़े बाकी के दो नियमों की विधि समिति समीक्षा कर रही है.

इस परिषद में सभी राज्यों के वित्तमंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हैं. यहां आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं, सेवाओं के बारे में यह तह हो गया है कि उन्हें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के टैक्स ढांचे में कहां रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि कोयले पर टैक्स को 11.69% से घटाकर 5%, मिठाई पर 5%, बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट और साबुन जैसे उत्पादों पर 18% टैक्स निर्धारित किया गया है. वहीं चीनी, चाय, कॉफी और खाने के तेल पर 5% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, फिटमेंट इस तरह से किया गया है कि लोगों पर नई कर व्यवस्था के कारण कर का बोझ नहीं बढ़े. इसलिए वस्तुओं और सेवाओं को उनके ऊपर इस समय लागू उत्पाद शुल्क, वैट या सेवा कर को ध्यान में रखकर जीएसटी की विभिन्न दरों के साथ जोड़ा जा रहा है. समझा जाता है कि बैठक संपन्न होने के बाद तय टैक्स दरों का पूरा ब्योरा उपलब्ध हो पाएगा.

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