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सीबीआई घूसकांड : राकेश अस्थाना को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली

नई दिल्ली। रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद छुट्टी पर भेजे गए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

राकेश अस्थाना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 नवंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ को भी जवाब देने के लिए 1 नवंबर तक का समय दिया है।

जस्टिस नजमी वजीरी की बेंच ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्थाना और दूसरे अधिकारियों की एफआईआर पर रिपोर्ट क्यों नहीं जमा की। वहीं हाई कोर्ट ने सीबीआई को गुरुवार से पहले रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में मनोज प्रसाद के वकील ने कहा कि यह दो हाथी और एक चूहे के बीच की लड़ाई है। मनोज प्रसाद दुबई के एक इंवेस्टमेंट बैंकर हैं। मनोज प्रसाद पर रिश्वत लेने का आरोप हैं। उन्हें राकेश अस्थाना केस में 17 अक्टूबर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई के वकील ने अदालत से और समय मांगा है । वकील ने कहा कि उन्हें काउंटर रिप्लाई फाइल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए।