अक्सर ट्रेन में सफर के दौरान खराब खाने की शिकायत मिलती रहती है. कभी खाने में कीड़ा या बासी खाना यात्रियों को खिलाया जाता है. ऐसे में इस बार खराब खाने का जुर्माना भारतीय रेलवे को भरना पड़ा है. यह जुर्माना उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद भारतीय रेलवे को 10हजार रुपये के रूप में यात्री को देना पड़ा है.
भारतीय रेलवे ने भरा जुर्माना
दरअसल, यह मामला 3 जुलाई 2016 का है. जब शालिनी जैन नाम की महिला अपने बच्चों के साथ चंडीगढ़ से दिल्ली, कालका-नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन में सफर कर रही थी. महिला ने टिकट में कैटरिंग शुल्क के रूप में 270 रुपए खाने के लिए भी चुकाए थे. लेकिन खाने में कीड़े निकलने से वह उसे खा नहीं सकी और बच्चे भी भूखे रह गए.
महिला ने की उपभोक्ता फोरम में शिकायत
महिला ने इसकी शिकायत ट्रेन स्टाफ से की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला. टीटीई ने भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं की. रेल मंत्री से भी शिकायत का कोई हल नहीं निकला.अक्टूबर 2016 में उसने रेलमंत्री को शिकायत में बताया कि रेलवे ने खाने का पैकेट वापस लेने से भी मना कर दिया था.समस्या हल न होने के बाद महिला ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली. जहां उसे न्याय मिला. फोरम ने कैटरिंग सेवाओं की बड़ी भूल पाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया.