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मुख्यमंत्री योगी को बीस साल पुराने हत्या के मामले में मिली बड़ी राहत

 

 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। 20 साल पुराने पुलिस कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव की हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

11 फरवरी, 99 को थाना कोतवाली महाराजगंज में एक एफआईआर योगी आदित्यनाथ की ओर से लिखाई गई कि उनको मार्ग में रोका गया। ईंट पत्थर से विशेष समुदाय के लोगों ने हमला किया, जिसमें धारा 147, 148, 149, 307, 336, 504, 506, 427 में मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं तलत अजीज की तरफ से रिपोर्ट की गई कि एक सभा के लिए लोग एकत्रित थे, जहां योगी तात्कालिक सांसद अपने समर्थकों के साथ आ गये और उन लोगों पर फायर कर दिया। इसमें तलत अजीज के गनर के सर में चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इसकी एफआईआर धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504, 506, 427 में दर्ज हुई।


दोनों मामलों की विवेचना सीबीसीआईडी से कराई गई और दोनों ही मामलों में क्लीन चिट देते हुए एफआर लगा दी गई। इसे प्रोटेस्ट द्वारा चुनौती दी गई तो सीजेएम ने परिवाद दर्ज कर बयान कराए और दोनों मामलों में तलबी न कर परिवाद 13 मार्च 2018 को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ निगरानी दाखिल की गई। दोनों ही निगरानी में सीजेएम के आदेश को सही ठहराते हुए कोर्ट ने निगरानी कर्ता के वकीलों और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, जय गोविंद, हरि ओंकार सिंह, राधा कृष्ण मिश्र, लाल चंदन को सुनकर निगरानी खारिज कर दिया तथा पत्रावली वापस संबंधित न्यायालय को भेजने का आदेश किया।