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बोफोर्स घोटाला मामला : CBI ने जांच के लिए दायर याचिका वापस मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को दिल्ली की अदालत से बोफोर्स घोटाला मामले में आगे की जांच के लिए दायर याचिका को वापस ले लिया है। एजेंसी ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप से अपील की थी कि हम 1 फरवरी 2018 में लगाई गई याचिका वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने इसकी इजाजत दे दी।

सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले में आगे की जांच की अनुमति मांगी थी। एजेंसी का दावा था कि उनके पास मामले से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज और सबूत हैं। मगर अब एजेंसी ने कोर्ट का निर्णय आने के पहले ही याचिका वापस लेने की बात कही है।

बात दें कि अदालत ने 4 दिसंबर 2018 को सीबीआई से कहा था कि आखिर इस मामले की जांच के लिए एजेंसी को कोर्ट की अनुमति की जरूरत क्यों पड़ रही हैनिजी याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने भी बोफोर्स मामले में आगे की जांच के लिए अपनी याचिका वापस लेने की इच्छा जाहिर की है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले में हिंदुजा बंधुओं को आरोप मुक्त करने वाले हाई कोर्ट के के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायालय ने कहा था कि बोफोर्स मामले में उच्च न्यायालय द्वारा हिंदुजा बंधुओं को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी के संबंध में सीबीआई ने जो दलील दी है उससे वह संतुष्ट नहीं है।

न्यायालय ने कहा था कि अपील दायर करने में हुई 4,500 दिन से भी ज्यादा की देरी को माफ करने के संबंध में सीबीआई द्वारा बताए गए कारण तर्कसंगत नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाला मामले में हिंदुजा बंधुओं समेत सभी आरोपियों को आरोप मुक्त करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी।