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BJP के राष्ट्रीय प्रतीक में PM की फोटो लगाना है गैरकानूनी, हुई शिकायत

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रतीक में प्रधानमंत्री की फोटो प्रयोग करना राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम और हाई कोर्ट के आदेश का उलंघन है। इसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप चंद्रा ने चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और पुलिस महानिदेशक से की। 

शिकायत में कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक व् राष्ट्रीय ध्वज के दुरूपयोग हेतु जनवरी 2014 में जनहित याचिका प्रताप चन्द्र बनाम भारत सरकार मुक़दमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच नें सभी कंसर्न एथोरिटी को The Emblem & Name Act, 1950 का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

भारत सरकार नें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल राजनीतिक दलों को RTI में लाने के मुकदमें में हलफनामा दायर कर बताया था कि राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकार (Public Authority ) हैं, और The Emblem & Name Act, 1950 के 9-A के Pictorial Representation में शामिल कई लोगों के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं जिनके फोटो का इस्तेमाल सिवाय सरकारी व कैलेंडर के एलाऊ नहीं है .

 

परन्तु राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पाण्डेय नें उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव हेतु अपनी पार्टी के चुनाव-चिन्ह कमल को प्रचारित करने हेतु उसके साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर अपनी पार्टी का मेनिफेस्टो जारी किया और तमाम प्रचार के साधन पर भी पार्टी प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल कर रही है जो न सिर्फ The Emblem & Name Act, 1950  का उलंघन है अपितु माननीय हाई कोर्ट के आदेश का उलंघन भी है |

चुनाव आयोगगृह मंत्रालय और पुलिस महानिदेशक को लिखे शिकायत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पाण्डेय द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक एक्ट का उलंघन कर चुनाव प्रचार में मेनिफेस्टो सहित तमाम प्रचार माध्यमों से माननीय प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल करने हेतु विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ और आगे इस्तेमाल पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाये |