अब प्राइवेट सेक्टर के बैंकों समेत सभी बैंकों को अपने कस्टमर्स को आधार एनरॉलमेंट (आधार पंजीकरण) और अपडेट की सुविधा उपलब्ध करानी होगी. सरकार ने सभी बैंक कस्टमर्स से 31 दिसंबर तक अपने बैंक अकाउंट्स को 12 अंकों वाले यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ लिंक करने को कहा है, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा.
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1 जून को जारी किया नोटिफिकेशन
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब देश में बड़े पैमाने पर सभी बैंक खातों को आधार के साथ लिंक करने की प्रक्रिया चल रही है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में संशोधन करके 1 जून को जारी नोटिफिकेशन के जरिए इसे जरूरी बनाया है.
ज्यादातर बैंक इस सुविधा को ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कई लोगों ने अभी तक आधार हासिल नहीं किया है या उनके एड्रेस डिटेल्स अपडेट नहीं हैं या आधार में उनके फोटोग्राफ बैंक रिकॉर्ड्स से अलग हैं, जिसके कारण बैंक की तरफ से उनकी लिंकेज रिक्वेस्ट को खारिज किया जा रहा है. जो खाताधारक इस साल के आखिर तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करेंगे उनका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा और आधार पेश करने के बाद ही खाता चालू हो पाएगा. इसके अलावा, सरकार ने नया बैंक खाता खोलने के लिए आधार को जरूरी कर दिया है.
बैंक परिसर में ही मिलेगी सहूलियत
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने बताया, ‘लोगों को अपने बैंक खातों को आधार के साथ जोड़ने में किसी तरह की दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने मौजूदा रेगुलेशंस को संशोधित किया है और अब सभी शेड्यूल्ड बैंकों को अपने परिसर के भीतर आधार एनरॉलमेंट फैसिलिटी देनी होगी. बैंक कस्टमर्स को अब आधार एनरॉलमेंट सेंटर की तलाश नहीं करनी पड़ेगी.’ उन्होंने बताया कि ऐसे मामले में जहां किसी कस्टमर के पास आधार है, लेकिन उनके डिटेल्स बैंक अकाउंट में दिए गए ब्योरे से मेल नहीं खाते हैं तो बैंक कस्टमर्स की तरफ से डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद इसे तत्काल अपडेट करेंगे.