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शत्रु संपत्ति कानून मामले की सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

supreme-court_589932c0ea68fनई दिल्ली : शत्रु संपत्ति कानून पर पांचवी बार केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए वो इस मामले में कोई दखल नहीं देगा. बेहतर होगा कि इस मामले पर संसद में ही चर्चा हो और कोई फैसला लिया जाए. राज्य सभा सांसद हुसैन दलवाई ने याचिका दायर कर इस अध्यादेश को चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और1971 में बने कानून में सरकार ने संशोधन कर नया कानून बना दिया है. लोकसभा में तो ये पास हो गया है, लेकिन राज्य सभा में अभी तक ये बिल लंबित है. इसीलिए सरकार एनिमी प्रॉपर्टी (अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन) अध्यादेश 2016 लाई, जिस पर राष्ट्रपति ने 7 जनवरी 2016 को मुहर लगा दी थी. इसके बाद से सरकार 4 और बार इस अध्यादेश को ला चुकी है.

बता दें कि सरकार द्वारा पांचवी बार लाए गए अध्यादेश पर हुसैन दलवाई की याचिका कहा था कि सरकार क्यों इस मामले में बिना वजह बताए जल्दबाजी में अध्यादेश लेकर आ रही है. आखिर ऐसी क्या जरूरत है. इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संवेदनशील और गंभीर मानते हुए इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया.

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