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वित्त मंत्रालय ने सीबीईसी का नाम अब हो जाएगा सीबीआईसी

dc-Cover-g6mdfkrjsg12cr5u2mkp66aea6-20160224012222.Mediनई दिल्ली : जीएसटी को लागू कराने के लिए धीरे धीरे तैयारी कर रही सरकार अब सीबीईसी का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) करने जा रही है. स्मरण रहे कि अप्रत्यक्ष कर की इस नई व्यवस्था को देशभर में एक जुलाई 2017 से लागू किया जाना प्रस्तावित है.

वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जो बयान जारी किया गया है उसके अनुसार विधायी मंजूरी मिलने के बाद सीबीईसी का नाम बदला जा रहा है. यह अपने सभी कार्यालयों, डायरेक्टरेट्स के काम की निगरानी करेगा और सरकार को जीएसटी के मामले में नीति बनाने में भी मदद करेगा. यही नही केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क लगाने संबंधी अपने काम को भी करता रहेगा.

सम्भावना है कि सरकार लोकसभा में सोमवार को जीएसटी से जुड़े चार विधेयक पेश कर सकती है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट संसद के चालू सत्र में इन्हें पारित कराने के लिए पहले ही स्वीकृति दे चुकी है. इनमें क्षतिपूर्ति विधेयक, सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) और यूनियन टेरिटरी (यूटीजीएसटी) विधेयक शामिल हैं.

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