नई दिल्ली: अब जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको उसमे अपने आधार नंबर की जानकारी भी दर्ज करानी होगी। सरकार ने मंगलवार को संसद में इसे प्रस्तावित किया है। मंगलवार को लिए गए इस फैसले में कहा गया है कि पैन के लिए आवेदन फॉर्म भरते वक्त भी आधार कार्ड जरुरी होगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आधार के लिए एनरोलमेंट आईडी देना जरूरी होगा, आधार नंबर की जानकारी दिए बिना पैन अवैध माना जाएगा। आपको बता दें कि सरकार इससे पहले गैस कनेक्शन की सब्सिडी लेने के लिए, मिड डे मिल के लिए और पॉलिटेक्निक की परीक्षा के लिए आधार कार्ड को पहले ही जरूरी कर चुकी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि नया नियम जुलाई से शुरु हो रहा है। उन्होंने कहा कि जैसा कि ये वित्त विधेयक में संशोधन हैं लिहाजा संसद में उन्हें मंजूरी देने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वित्त विधेयक एक मनी बिल है, जिसके लिए लोकसभा की मंजूरी आवश्यक है और यहां सरकार के पास बहुमत है। वहीं राज्यसभा, जहां सरकार अल्पमत में है, एक मनी बिल को अस्वीकार नहीं कर सकती है और जो भी सिफारिशें वह प्रदान करती हैं वह बाध्यकारी नहीं होती हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले टैक्स रिटर्न भरने के लिए सिर्फ पैन कार्ड ही जरूरी माना जाता था। जानकारों की मानें तो इस प्रस्ताव के पीछे सरकार की कोशिश ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की है। अभी तक सिर्फ 6 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स फाइल करते हैं।